ITR जाने की इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है और हमें इसे क्यों भरना चाहिए.

 दोस्तों हम नौकरी करके या कोई बिजनेस करके जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे पर भारत सरकार कुछ हमसे टैक्स लेती है और इसी टैक्स को इनकम टैक्स कहा जाता है। 

 हम पैसा कैसे कमाते हैं इसके बारे में हम अपनी जानकारी सरकार को देते हैं कि पैसा हम कैसे कमा रहे हैं नौकरी से कमा रहे हैं, बिजनेस से कमा रहे हैं और कहां-कहां खर्च कर रहे हैं इन सब का ब्यौरा हम सरकार को देते हैं उसी चीज को इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है । 

दोस्तों अगर 1 शब्दों में कहा जाए तो आइटीआर आपके आमदनी का  लिखित रूप से हिसाब किताब है, आप भारत सरकार को विस्तृत रूप से यह बताते हैं आप एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा नौकरी से या बिजनेस से कमाया। 

दोस्तों भारत में निवास करने वाले हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए.  चाहे वह व्यक्ति कोई बिजनेस करता है या फिर कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि आप टैक्स चुका रहे हैं। 



दोस्तों हम आपको बताते चलें  इनकम टैक्स जमा करने और इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भारत का कोई भी व्यक्ति अगर वह इनकम टैक्स के निर्धारित सीमा के अंदर नहीं भी आता है तब भी वह अपना आई टी आर भर सकता है. 

अगर आप अपना आइ टीआर नियमित रूप से भरेंगे तो आपको भविष्य में कई सारे फायदे भी हो सकते हैं अगर आप कभी बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपसे आपका आइटीआर मांगा जाता है।  अगर आप सही से आईटीआर भरते हैं तो आपको लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी बैंक आपको बहुत जल्दी लोन अप्रूव कर देता है। 

अभी भारत में वही व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है जिसकी सालाना आमदनी ढाई लाख  से ज्यादा हो। वह कानूनी रूप से इनकम टैक्स रिटर्न भरना उसके लिए जरूरी है ताकि वह टैक्स भी जमा कर आएगा लेकिन आप उसके दायरे में नहीं आते हैं यानी ढाई लाख तक आप की सालाना कमाई नहीं है तो आपके लिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं है ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जीरो आइटीआर भर सकते हैं जिससे सरकार को यह पता चले कि आप की आमदनी कितना है। 

जीरो आइटीआर का मतलब भी यही होता है कि आप सरकार को टैक्स तो नहीं देते हैं लेकिन आप अपनी आमदनी और खर्चे की जानकारी सरकार को जरूर देते हैं। 

 दोस्तों आयकर रिटर्न भरने के कई सारे तरीके हैं आप अपने आईटीओ ऑफिस जाकर भी फिजिकल फॉर्म के द्वारा आइटीआर भर सकते हैं या किसी भी सीए हो या टैक्स कंसलटेंट के मदद से भी या फिर आप ऑनलाइन जाकर आइटीआर भर सकते हैं। 

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